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युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान से बनेंगे आत्मनिर्भर...

युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान से बनेंगे आत्मनिर्भर…

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित किया जाएगा।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
• आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
• न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास हो।
• सरकार संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, कौशल उन्नयन (UPSDM), आईटीआई, आदि में प्रशिक्षित हो।
• किसी अन्य योजना में ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ पूर्व में प्राप्त न किया हो।

योजना की विशेषताएं-

योजना के प्रथम चरण में उद्योग और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक के ऋण पर अनुदान दिया जाएगा।

• परियोजना लागत का 10% टर्म लोन के रूप में होना आवश्यक।
• लाभार्थी को 10% अंशदान जमा करना होगा।
• ₹5 लाख तक की परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• ऋण पर 4 वर्षों तक 100% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
• सीजीटीएमएसई कवरेज की धनराशि भी 4 वर्षों तक सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

यदि परियोजना स्थापित नहीं की जाती या 4 वर्षों के भीतर बंद हो जाती है, तो मार्जिन मनी सब्सिडी की राशि वापस ली जाएगी। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थी द्वितीय चरण में ₹7.50 लाख तक की परियोजना के लिए 50% ब्याज सब्सिडी (3 वर्षों तक) के पात्र होंगे।

आयोजित होगी कार्यशाला

इस संबंध में दिनांक 26 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक, वाराणसी स्थित आयुक्त सभागार में दो पालियों में एक वृहद कार्यशाला का आयोजन होगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल cmyuva.iid.org.in/home या जिला उद्योग प्रोत्साहन कार्यालय, वाराणसी से संपर्क किया जा सकता है।

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